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Azamgarh News: अदालत ने अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश

Sat, 22 Nov 2025 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Nov 2025 12:14 AM IST
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The court ordered the confiscation of property acquired through crime
आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने शुक्रवार को अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई वाराणसी जोन व आजमगढ़ रेंज में धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत की जाने वाली पहली कार्यवाही मानी जा रही है।
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एसपी सिटी मधुबनक कुमार सिंह ने बताया कि पत्रावली व प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि आरोपी रामजीत यादव ने 23 जनवरी 2025 से 22 सितंबर 2025 के बीच कुल 52,85,000 का अवैध लेनदेन किया। इस धनराशि को वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार आजमगढ़ के पदेन सरकारी खाते से जुड़े चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर कर अपने खाते में ट्रांसफर किया गया।
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अपराध से अर्जित धन से बुलेट और बाइक खरीदी गईं। आरोपी अपनी ओर से संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों वाहनों को कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इस कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के नेतृत्व में कार्यरत टीम और विवेचक दल प्रताप सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पुलिस का कहना है कि आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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