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Azamgarh News: गांजा तस्कर करने वाले आरोपी पर कोर्ट ने लगाया सात हजार का जुर्माना

Sat, 30 May 2026 01:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2026 01:06 AM IST
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The court imposed a fine of seven thousand on the accused for trafficking cannabis
आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र में गांजा बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक जनवरी 2024 को अहरौला थाने में तैनात उपनिरीक्षक विजयी ने चेकिंग के दौरान पिपरिया गांव निवासी फिरतू राजभर को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। मामले में अहरौला थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी फिरतू राजभर को दोष सिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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