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Azamgarh News: मारपीट के छह दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Fri, 28 Jul 2023 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jul 2023 11:57 PM IST
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Six convicts of assault were sentenced to three years each
लगभग 23 वर्ष पूर्व मारपीट के मामले में दोनों पक्ष के छह आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई। एक पक्ष के आरोपी को तीन वर्ष की कारावास व चार हजार रूपए अर्थदंड जबकि दूसरे पक्ष के पांच आरोपियों को तीन वर्ष की कैद व दो-दो हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शुक्रवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश एसीएसटी कोर्ट जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सुनाई। घटना कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवड़ा दामोदरपुर गांव की है।मुकदमे के अनुसार, कैलाश की गांव के सर्वेश यादव से जमीनी रंजिश थी। इसी को लेकर 25 जुलाई 2000 की शाम लगभग छह बजे सर्वेश यादव ने कैलाश राम को मारापीटा। जिसमें उसका एक पैरा टूट गया। मामले में संबंधित थाना पुलिस ने जांच कर सर्वेश के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक आलोक त्रिपाठी ने कुल छह गवाहों को पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने सर्वेश यादव को दोषी पाया और तीन वर्ष की कारावास के साथ चार हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, दूसरी तरफ सर्वेश ने कैलाश, राजकुमार, छेदू, बगेदू और बहन कमलावती पर हमला किए जाने का आरोप लगाया था। जिसमें सर्वेश के पिता का पैर टूट गया। इस मामले में अभियोजन की तरफ से सात गवाह पेश हुए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास के साथ दो-दो हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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