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आज के बाद दिखा सिंगल यूज प्लास्टिक तो होगी कार्रवाई

Wed, 29 Jun 2022 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jun 2022 11:42 PM IST
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Single use plastic shown after today, action will be taken
आजमगढ़। सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध लग रहा है। बृहस्पतिवार के बाद इसका प्रयोग व निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुपालन की कवायद में जिला प्रशासन जुट गया है। अभियान के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शपथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें उपस्थित लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की शपथ दिलायी गई।
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100 माइक्रान तक के प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने एक जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जिसे लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जागरूकता को लेकर प्रचार-प्रसार की कवायद नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका व नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है तो ग्रामीणांचल में तहसील प्रशासन इस कवायद में जुटा हुआ है। नये दिशा निर्देशों के तहत एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण व उपयोग दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो कोई भी इसका निर्माण अथवा प्रयोग करता पाया जायेगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सात साल की सजा व एक लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। जागरूकता कार्यक्रम के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शपथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें उपस्थित लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की शपथ दिलायी गई। इस दौरान एसडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, सीआरओ जेपी सिंह समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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ये हैं सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बनी उन प्रोडक्ट से है। जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक में वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों (शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स), पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं।
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इन चीजों के इस्तेमाल पर होगी पाबंदी
1 जुलाई से सरकार जिन सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने जा रही है, उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बैंड, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैंकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी उत्पाद शामिल है। डीएम विशाल भारद्घाज ने अपील करते हुए कहा कि घर से निकले तो झोला लेकर चले, पॉलिथिन में सामान न लें। घर में जो सिंगल यूज प्लास्टिक मौजूद हो उसे एक जगह एकत्र करे और नपा के सफाई कर्मियों को सौंप दे। स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिए 100 माइक्रान तक के प्लास्टिक से दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है।
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