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Azamgarh News: चोरी के दोषी को सात माह कारावास और 500 जुर्माना
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आजमगढ़। साइकिल चोरी और जिला बदर आरोपी के मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साइकिल चोरी के दोषी को सात माह कारावास के साथ 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला बदर के क्षेत्र में पकड़े जाने के मामले में कोर्ट ने एक वर्ष के कारावास के साथ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के सिधौना गांव निवासिनी माया विश्वकर्मा ने जहानागंज थाने में तहरीर देकर मुकेश विश्वकर्मा पर साइकिल चोरी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकेश विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान आठ गवाह परीक्षित हुए। मुकेश ने 29 जुलाई को लोक अदालत में जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उसे सात माह सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरा मामला मेंहनगर थाना क्षेत्र का है। इसमें थाना प्रभारी मेंहनगर संजय सिंह ने ठोठिया गांव निवासी संजय को जिला बदर होने की अवधि में 26 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। गुंडा एक्ट में पंजीकृत होने के कारण उसे छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। संजय को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के सिधौना गांव निवासिनी माया विश्वकर्मा ने जहानागंज थाने में तहरीर देकर मुकेश विश्वकर्मा पर साइकिल चोरी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकेश विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान आठ गवाह परीक्षित हुए। मुकेश ने 29 जुलाई को लोक अदालत में जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उसे सात माह सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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दूसरा मामला मेंहनगर थाना क्षेत्र का है। इसमें थाना प्रभारी मेंहनगर संजय सिंह ने ठोठिया गांव निवासी संजय को जिला बदर होने की अवधि में 26 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। गुंडा एक्ट में पंजीकृत होने के कारण उसे छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। संजय को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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