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Azamgarh News: पंचायत चुनाव के 40 हजार 686 उम्मीदवारों की 3.18 करोड़ रुपये जमानत राशि जब्त

Sat, 13 Sep 2025 12:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Sep 2025 12:08 AM IST
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Security amount of Rs 3.18 crore of 40 thousand 686 candidates of Panchayat elections was confiscated
पंचायत चुनाव 2021 में चुनाव लड़ने वाले लगभग 40 हजार 686 प्रत्याशियों की करीब 3 करोड़ 18 लाख 71 हजार 110 रुपये की जमानत धनराशि निर्वाचन विभाग ने जब्त कर ली है। मात्र 15 लोगों ने जमानत राशि वापस पाने के लिए आवेदन किया था।
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इसमें से 13 लोगों की जमानत राशि वापस हुई। अब प्रत्याशियों की जमानत राशि वापस नहीं होगी। जिले के 22 विकास खंडों की 1811 पंचायतों के प्रधान पदों के लिए 2021 में हुए चुनाव में 14715 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे।
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ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 144375, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 10333 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 1262 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इसमें अनारक्षित वर्ग के साथ ही आरक्षित वर्ग के भी प्रत्याशी शामिल हैं।
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अनारक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को दो हजार और आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के लिए एक हजार जमानत राशि जमा करनी थी। चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से जमानत राशि के तौर पर तीन करोड़ 18 लाख 71 हजार 110 रुपये जमा किए गए थे।
चुनाव लड़ने के बाद 15 लोगों को छोड़कर अब तक किसी जीते या हारे उम्मीदवार ने राशि वापस लेने के के लिए आवेदन नहीं किया। सहायक निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) राजाराम वर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में संपन्न हुए चुनाव में किसी प्रत्याशियों ने व्यय विवरण जमा करके जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन नहीं किया।
इसके चलते अब जमानत राशि जब्त कर ली गई है। जबकि पंचायत चुनाव में जमानत राशि वापस लेने के लिए कोई अधिक झंझट नहीं है। अपने चुनाव परिणाम के साथ ही जमानत राशि की रसीद और एक दस के स्टांप पर खर्च का विवरण देना है। इसके बाद जमानत राशि वापस मिल जाती है।



1/5 प्रतिशत से कम मत पाने पर जब्त होती है जमानत
जीतने वाले प्रत्याशी के अलावा कुल वैध मतों में 1/5 प्रतिशत से कम मत पाने वाले प्रत्याशी की जमानत धनराशि जब्त कर ली जाती है। इससे अधिक मत प्राप्त करने वालों की जमानत धनराशि नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव कार्यालय द्वारा आवेदन करने के बाद वापस किया जाता है। जमानत धनराशि वापस करने के लिए उम्मीदवारों को खर्च का विवरण देते हुए छह माह के भीतर आवेदन करना होता है। जनपद में 15 लोगों ने जमानत राशि वापसी के लिए आवेदन किया था। इनमें से 13 लोगों की धनराशि वापस हो गई लेकिन दो लोगों को 1/5 से कम मत मिलने के बाद जमानत राशि जब्त कर ली गई।

पद प्रत्याशी जमानत राशि
ग्राम पंचायत सदस्य 14376 3668110 रुपये
प्रधान ग्राम पंचायत 14715 15114000 रुपये
सदस्य क्षेत्र पंचायत 10333 10533000 रुपये
जिला पंचायत सदस्य 1262 2556000 रुपये
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