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धारा 144 है लागू, किसी रैली या प्रदर्शन की नहीं है अनुमति

Sun, 24 Jan 2021 11:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 24 Jan 2021 11:41 PM IST
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Section 144 is applicable, no rally or demonstration is allowed
आजमगढ़। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलित है। लगातार वार्ता के बाद भी हल नहीं निकल रहा है। जिसे देखते हुए किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर-रैली का ऐलान किया है। किसानों के इस रैली के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने भी सभी जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाले का ऐलान कर दिया है। जिसे देखते हुए पुलिस महकमे ने कमर कस ली है और बिना अनुमति किसी भी प्रकार के रैली अथवा जुलूस का आयोजन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे दी है।
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मुखिया के ऐलान के बाद जिले के सपाई ट्रैक्टर-रैली निकालने की तैयारी में जुटे हुए है। सपा के सभी जिला स्तरीय नेता अपने-अपने स्तर से इस ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने में जुटे हुए है। जिले में ट्रैक्टर रैली के आयोजन की अनुमति नहीं है। पुलिस व प्रशासनिक महकमा इस रैली के आयोजन पर लगाम को लेकर खुल कर तो नहीं कुछ कह रही लेकिन अंदरखाने में रैली का आयोजन न होने पाए इसके लिए तैयारियां की जा रही है। अंबारी संवाददाता के अनुसार दीदारगंज थाना पुलिस ने पल्थी, हुब्बीगंज, गद्दोपुर, अमृतगंज, पुष्पनगर, दीदारगंज, फुलेश, कुशलगांव, कुशवा, मार्टीनगंज, सिसवारा,असईं, हैदराबाद, महुवारा आदि बाजारों में रविवार को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यह प्रचार भी करवाया है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसी भी हाल में कोई किसान ट्रैक्टर ट्राली पर तिरंगा लगाकर जुलूस या रैली नहीं निकालेगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला कर पुलिस व प्रशासनिक महकमा गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले ट्रैक्टर-रैली पर लगाम की तैयारी में जुटी है, हालांकि कोई भी अधिकारी खुल कर ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है। नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की बात कहीं जा रही है।
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