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उपचुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू

Fri, 27 May 2022 11:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 May 2022 11:12 PM IST
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Section 144 in force in view of by-elections
आजमगढ़। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि आजमगढ़ संसदीय सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके तहत 30 मई को गजट नोटिफिकेशन, छह जून तक नामांकन, सात जून को नामांकन पत्रों जांच, नौ जून को नाम वापसी, 23 जून को मतदान और 26 जून को मतगणना कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 12 जून को राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना भी प्रस्तावित है।
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उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शनों, जुलूसों, आंदोलनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरा यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व निर्वाचन व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास सकते हैं। जनपद में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्रवाई की त्वरित होने की दशा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आवश्यकता हो गयी है इस के लिए अन्य उपचार सीधे उपलब्ध आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं। जो 26 मई से दंड प्रक्रिया की संपूर्ण सीमा के तहत लागू होगा। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रवृत्त हो गयी है, जिसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत किया जाएगा।
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नुक्कड़ सभाओं पर लगा प्रतिबंध
आजमगढ़। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, चौराहों, गलियों, सार्वजनिक भवनों आदि पर नुक्कड़ सभाएं करना तथा झंडा, पोस्टर, बैनर लगाना प्रतिबंधित है। वाहनों का काफिला प्रत्येक 05 वाहनों के बाद ब्रेक करना होगा तथा 5-5 वाहनों के समूह के आधे घंटे का अंतराल सुनिश्चित किया जाएगा। प्रचार के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से इतर झंडे, पोस्टर, बैनर, स्टिकर आदि का प्रयोग वर्जित है। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के तहत दंडनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दंडनीय अपराध होगा।
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आचार संहिता लागू, संपूर्ण समाधान दिवस स्थगित
आजमगढ़। अपर जिलाधिकारी (प्रसाशन) अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 07 रामपुर व 69-आजमगढ़ का उप निर्वाचन 2022 आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की गयी है। उक्त के क्रम में प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस व माह के द्वितीय एव चतुर्थ शनिवार को आयोजित होने वाले समाधान दिवस के कार्यक्रम को आर्दश चुनाव आचार संहिता लागू रहने तक स्थगित किया जाता है।
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