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आरटीई पोर्टल पर विवरण दर्ज नहीं किया तो समाप्त होगी मान्यता

Tue, 15 Feb 2022 11:35 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Feb 2022 11:35 PM IST
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Recognition will be terminated if details are not entered on RTE portal
बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त वित्तविहीन निजी स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर अपने स्कूल का विवरण दर्ज करना है। यह कार्य 28 फरवरी तक किया जाना है ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसमें लापरवाही बरतने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त की जा सकती है। इसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों को निर्देश जारी किया है।
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बीएसए अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जिले में सभी गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में बताया जा चुका है। इस वर्ष नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत आरटीई पोर्टल में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनआईसी की ओर से कुछ नए मॉडयूल जोड़े जा रहे हैं। इनमें से एक स्कूल मॉडयूल है। इस मॉडयूल में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करेगा। इसके लिए विद्यालय को यूजर आईडी एवं पासवर्ड जेनरेट करना होगा। जिस विद्यालय का पोर्टल पर पंजीकरण नहीं होगा, वह विद्यालय फीस प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र नहीं होंगे। समस्त विद्यालयों को इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक यूजर मैन्युअल उपलब्ध कराया जा रहा है जो उनकी लॉगिन से संलग्न होगा।
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बताया कि निजी विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर अपनी समस्त जानकारी को स्कूल लॉगिन टैब के अंदर जाकर 28 फरवरी तक दर्ज करना होगा। बीएसए ने बताया कि इसके लिए सभी खंड शिक्षाधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। बताया कि 28 फरवरी तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गैरसहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन, आरटीई सीटों की सही संख्या का अंकन, निर्धारित समय सीमा के अंदर जिन विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, उनकी मैपिंग करना है। 15 मार्च तक प्रवेश कराने के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 30 जून तक स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित कराने की बात कही है।
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