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अंबारी फायरिंग मामले में रमाकांत-डंपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 06 Aug 2022 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Aug 2022 12:21 AM IST
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Ramakant-Dumpy's bail application rejected in Ambari firing case
आजमगढ़। अंबारी फायरिंग की घटना में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव व पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। अकबर अहमद डंपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगायी थी तो वहीं रमाकांत यादव ने रेगुलर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। 1998 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव आजमगढ़ सदर सीट से सपा के उम्मीदवार थे तो वहीं अकबर अहमद डंपी बसपा के प्रत्याशी थे। मतदान के बाद अकबर अहमद डंपी किसी मामले केे लेकर समर्थकों के साथ अंबारी गए हुए थे। डंपी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ थे। इसी दौरान रमाकांत भी अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनो पक्षों में जम कर फायरिंग की गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। चौकी प्रभारी अंबारी ने फूलपुर कोतवाली में इस मामले को लेकर रमाकांत यादव, अकबर अहमद डंपी समेत 78 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में रमाकांत यादव ने जहां रेगुलर जमानत के लिए अर्जी लगाया था तो वहीं दो दिनों पूर्व अकबर अहमद डंपी ने भी अग्रिम जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा ने दोनों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया।
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