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पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड: फिर टला फैसला, अब 17 को होगी सजा पर सुनवाई

Thu, 12 May 2022 06:12 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 12 May 2022 06:12 PM IST
सार

इस मामले में अभी बीते मंगलवार को ही न्यायाधीश रामानंद ने कुख्यात कुंटू सिंह समेत 9 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की थी।

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Former MLA Sarvesh Singh Seepu murder case: Then the verdict postponed, now the sentence will be heard on 17
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में बृहस्पतिवार को आने वाला फैसला एक बार फिर टल गया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाते हुए 17 मई निर्धारित की है। इस मामले में अभी बीते मंगलवार को ही न्यायाधीश रामानंद ने कुख्यात कुंटू सिंह समेत 9 अभियुक्तों पर दोषसिद्ध करते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की थी। 

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पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में कुख्यात कुंटू सिंह समेत नौ पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा के बिंदू पर सुनवाई 12 को होनी थी । इस बहुचर्चित हत्याककांड में कुल 13 के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें एक की मुकदमे के दौरान पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई।
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अन्य के नाबालिग होने के चलते उसका केस जुनाइल कोर्ट में चला गया। वहीं दो लोग मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं, जिसके चलते उनकी फाइल ही अलग कर दी गई है।

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आवास के सामने ही मारी गई थी गोली

19 जुलाई 2013 को जीयनपुर कस्बे में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की उनके आवास के सामने ही गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पूर्व विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह ने जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत अन्य को नामजद किया। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए 13 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें ध्रुव कुमार सिंह कुंटू के अलावा राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, रिजवान, विजय, दिनेश, मृत्युंजय, शिव प्रकाश, दुर्ग विजय, अभिषेक, अरविंद व एक नाबालिग शामिल थे।

नौ साल से चल रहे मुकदमें में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश रामानंद ने इन 13 अभियुक्तो में से मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे अभिषेक व अरविंद कश्यप की फाइल अलग कर दी।सजा पर सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत थी। अब सजा पर सुनवाई को लेकर 17 मई की तिथि मुकर्रर की गई है।

वहीं एक के नाबालिग होने के चलते उसका मुकदमा जुनाइल कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। शेष नौ अभियुक्तों को सीपू हत्याकांड में दोष सिद्ध घोषित किया गया। सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए अब 12 मई की तिथि नियत की गई है। दोषसिद्धी के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता दीप नरायन, शासकीय अधिवक्ता विनय मिश्रा व संजय द्विवेदी समेत अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे।

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