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Azamgarh News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 13 Jun 2024 11:29 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jun 2024 11:29 PM IST
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Murder convict sentenced to life imprisonment
आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश जयनेद्र कुमार पांडेय की अदालत ने गंभीरपुर थाना क्षेत्र में 1987 में की गई हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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निजामाबाद थाना क्षेत्र के जमीनबारी गांव निवासी नसीरुद्दीन पुत्र अब्दुल मजीद ने 29 मई 1987 को गंभीरपुर थाने पर लिखित तहरीर दिया था कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव निवासी विपक्षी जुबैर अहमद उर्फ नन्हू द्वारा भैंस को लेकर उनके ससुर सदरुद्दीन पुत्र हमीद की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी के विरुद्ध थाना गंभीरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
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विवेचना के दौरान धारा 302 की बढ़ दी गई। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसमें आठ गवाह पेश हुए। 13 जून 2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जयनेद्र कुमार पांडेय ने दोषी जुबैर अहमद उर्फ नन्हू को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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