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18 वर्ष पहले किया था सांसद निधि का दुरूपयोग, अब होगी संपत्ति कुर्क

Wed, 04 Mar 2020 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Mar 2020 11:33 PM IST
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MP did tax misuse 18 years ago, will now attach property
आजमगढ़। 18 साल पूर्व सांसद निधि का दुरुपयोग करने के आरोपी एक विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में न्यायालय से सम्मन व वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर न होने पर न्यायालय ने प्रबंधक के खिलाफ यह आदेश जारी किया है।
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समाज कल्याण के माध्यम से संचालित आदर्श हरिजन बाल विद्या मंदिर शिवपुर महराजगंज के प्रबंधक विजय प्रकाश सिंह पुत्र स्व. अनिरूद्ध सिंह है। विजय प्रकाश सिंह ने 18 वर्ष पूर्व ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर विद्यालय का निर्माण करा लिया। इसके अलावा उक्त जमीन पर खुद का स्वामितत्व दर्शाते हुए खतौनी भी कूटरचित तरीके से तैयार करा लिया। इसी कूट रचित खतौनी को लगा कर 18 साल पूर्व सांसद निधि से 2.85 लाख रुपये का दुरूपयोग किया। इस प्रकरण में अरुण कुमार सिंह ने शहर कोतवाली में प्रबंधक विजय प्रकाश सिंह के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने प्रबंधक विजय प्रकाश सिंह के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश निर्गत किया है।
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