फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Molestation accused sentenced to five years

छेड़खानी के आरोपित को पांच वर्ष की सजा

Fri, 15 Jul 2022 12:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 12:06 AM IST
विज्ञापन
Molestation accused sentenced to five years
आजमगढ़। छेडख़ानी और अश्लील हरकत किए जाने के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पचास हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। यह सजा बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रविश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाई। आरोपी पर अपने ही शिष्या के साथ छेडख़ानी और अश्लील हरकत करने का आरोप है। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध मेहनाजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी बलवंत सिंह यादव पुत्र राजेंद्र यादव जिला गाजीपुर, थाना-बहरियाबाद के देइपुर बघाव गांव का रहने वाला है। मुकदमे के अनुसार मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में पीड़िता 2012-13 में इंटर की छात्रा थी। पीड़िता का चयन विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया गया था। कार्यक्रम के बाद शिक्षक द्वारा पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की जाती रही। पीड़िता द्वारा इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधक को दी गई। विद्यालय की छात्रा न रह जाने के बाद विद्यालय प्रशासन ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली। तब जाकर पीड़िता के घर वालों ने इस घटना की रिपोर्ट मेहनाजपुर थाने में दर्ज कराई। संबंधित थाना पुलिस ने जांच पुरी कर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी शिक्षक को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed