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Azamgarh News: युवक की हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, एक आरोपी बरी

Tue, 24 Feb 2026 01:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Feb 2026 01:33 AM IST
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Life imprisonment to three accused of murder of youth, one accused acquitted
आजमगढ़। युवक की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड और एक दोषई पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। यह फैसला एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन के अनुसार मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के रोवापार गांव निवासी पीड़ित पक्ष की हेमा कुमारी के भाई अर्जुन की रंजिश रोहित उर्फ कमलेश निवासी विनैकी से चल रही थी। इसी रंजिश के चलते 31 अगस्त 2014 की सुबह करीब साढ़े सात बजे अर्जुन अपनी बेटी और भांजी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। वह कूबा डिग्री कॉलेज के सामने पहुंचा था। इसी दौरान वहां रोहित उर्फ कमलेश, सरजू, डंपी उर्फ तेजप्रताप सिंह निवासी रोवापार और जितेंद्र सिंह निवासी शाहपुर ने उसे रोक लिया और गोली मार दी। इससे अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ने कुल 13 गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रोहित उर्फ कमलेश और सरजू को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि डंपी उर्फ तेजप्रताप सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी जितेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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