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Azamgarh News: हत्या के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Mon, 15 Jul 2024 11:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 15 Jul 2024 11:58 PM IST
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Life imprisonment to three accused of murder
दलित की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 77-77 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला एससी एसटी कोर्ट के जज कमलापति ने सोमवार को सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के मड़ोही गांव में वादी मुकदमा हरिराम के लड़के मनोज कुमार व कपिल देव सड़क पर स्थित मकान पर सोने गए। तभी रात लगभग साढ़े बारह बजे नरेंद्र यादव निवासी मड़ोही, संजय यादव निवासी मदियापार व रोशन राजभर निवासी अकबेलपुर थाना अतरौलिया वहां पर आए और मकान में लगे पीसीओ मशीन वगैरह को फेंक दिया। तीनों हमलावरों ने मनोज, कपिलदेव को गोली मार दी। इस हमले में कपिलदेव की मौके पर ही मौत हो गई और मनोज घायल हो गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी, इंद्रेश मणि त्रिपाठी ने वादी मुकदमा हरिराम, मनोज कुमार, डॉ. ओमप्रकाश श्रीवास्तव, डॉ रामप्रकाश, थानाध्यक्ष रमेश यादव, कांस्टेबल रामअचल, सीओ डॉ. बृजेश कुमार, उपनिरीक्षक जनार्दन यादव को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी नरेंद्र यादव, संजय यादव व रोशन राजभर को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 77- 77 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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