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Azamgarh News: पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन जेल, कुंटू समेत 5 सुनाई जा चुकी है सजा

Fri, 29 Jul 2022 11:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आजमगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, आजमगढ़ Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Fri, 29 Jul 2022 11:45 AM IST
सार

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में गुरुवार को दो आरोपियों को सजा सुनाई गई। कुख्यात कुंटू समेत पांच आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। 

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Life imprisonment for two accused in Sipu singh murder case azamgarh
- फोटो : istock

विस्तार

 पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को सजा सुनाई गई। कुख्यात कुंटू समेत पांच आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। बृहस्पतिवार को जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है वे फरार चल रहे थे। 83 की कार्रवाई के बाद दोनों ने सरेंडर किया तो न्यायालय ने इनके खिलाफ भी आजीवन कारावास व 50-50 हजार जुर्माना की सजा सुनाया।

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19 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की जीयनपुर चौराहे पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उनके साथ सहयोगी भरत राय व एक अन्य भी मारे गए थे। इस हत्याकांड में पूर्व विधायक के बड़े भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू ने कुख्यात कुंटू समेत उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था।
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इस हत्याकांड में कुख्यात कुंटू समेत पांच आरोपियों के खिलाफ पूर्व में ही न्यायालय आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुना चुकी है। दो आरोपी रिजवान व विजय फरार चल रहे थे। जिसके चलते इनकी फाइल कोर्ट ने अलग कर दी थी। इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर न्यायालय ने 82 व 83 के कार्रवाई की नोटिस भी जारी किया।

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जिस पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। विशेष लोक अभियोजक लालबहादुर सिंह, शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी व विनय मिश्रा ने बताया कि कोर्ट द्वारा 83 की कार्रवाई के बाद फरार चल रहे दोनों अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

वर्तमान में दोनों अभियुक्त जेल में है। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट जैनेंद्र पांडेय ने बृहस्पतिवार को रिजवान व विजय को भी सीपू हत्याकांड में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया।

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