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Azamgarh News: हत्या के आरोपी पिता व दो पुत्रों को उम्र कैद

Sat, 03 Dec 2022 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Dec 2022 11:42 PM IST
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Life imprisonment for father and two sons accused of murder
आजमगढ़। हत्या के आरोप में पिता व उसके दो पुत्रों को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शनिवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह, रामानंद की अदालत ने सुनाया। घटना सिधारी थाना क्षेत्र की है।
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मुकदमे के अनुसार सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली गांव निवासी बृजपति तिवारी पुत्र सुखरन तिवारी की गांव के बलराम तिवारी से मुकदमे की रंजिश चल रही थी। इस रंजिश को लेकर छह मार्च 2004 की शाम लगभग चार बजे जब बृजपति तिवारी घर से भदुली बाजार जा रहे थे तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपी बलराम तिवारी पुत्र जयकरन तिवारी, अजय व विमल पुत्रगण बलराम तिवारी ने घेर लिया। बलराम के ललकारने पर अजय ने बृजपति को तमंचे से गोली मार दी।
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घायलावस्था में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। बाद में डॉक्टर ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में बृजपति की मौत हो गई। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान और पूर्व डीडीसी दशरथ यादव ने कुल 12 गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद बलराम तिवारी व इसके दोनों पुत्रों अजय व विमल को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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