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गैर इरादतन हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Fri, 10 Jun 2022 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jun 2022 11:30 PM IST
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Life imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
आजमगढ़। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात सौरभ सक्सेना ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार अहरौला थाना क्षेत्र के पीठापुर गांव मे 30 मई 2006 की रात प्रेम प्रसंग के चक्कर मे वीरेंद्र राजभर को लड़की के घर वालों ने लाठी डंडा से बुरी तरह से मारा पीटा। घायल वीरेंद्र को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला ले जाया गया। जहां से डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के डाक्टर ने वीरेंद्र को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में वीरेंद्र की मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र के चाचा श्याम राजभर ने संग्राम विश्वकर्मा और उनके लड़के के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। आरोपी संग्राम के लड़के की नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादी श्याम, देवराज, विवेचक मोहनलाल वर्मा, डॉक्टर पी कन्नौजिया, उपनिरीक्षक कृष्णमोहन सिंह, कांस्टेबल मोहर्रिर छोटेलाल और श्यामप्रीत को बतौर गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संग्राम विश्वकर्मा को आजीवन कारावास के साथ ही पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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