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जहानागंज के ग्राम पंचायत अधिकारी पर एफआईआर के निर्देश

Fri, 12 Aug 2022 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Aug 2022 12:03 AM IST
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Instructions for FIR on the Gram Panchayat Officer of Jahanaganj
आजमगढ़। जहानागंज के ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तीन दिन के अंदर एनसीआर की प्रति उपलब्ध कराने के लिए सहायक विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके द्वारा आज तक प्राथमिकी दर्ज न कराए जाने के कारण उनका अगस्त माह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया गया है।
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डीपीआरओ अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 27 जून को सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड पल्हना को निर्देश दिया गया था कि ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार सिंह जो वर्तमान में विकास खंड जहानागंज में कार्यरत हैं, इनके द्वारा ग्राम पंचायत भोजपुर का चार्ज प्रियम गुप्ता को आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण जांच प्रक्रिया बाधित है। अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने के कारण अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड पल्हना को निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके सहायक विकास अधिकारी ने अशोक कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया जो उदासीनता की पहचान है। डीपीआरओ ने निर्देश दिया कि अशोक सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड जहानागंज के विरुद्ध संबंधित थाने में ग्राम पंचायत भोजपुर का अभिलेख चार्ज में न देने के कारण प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही तीन दिन के अंदर एनसीआर की कॉपी मांगी है। वहीं आज तक प्राथमिकी दर्ज न कराए जाने के कारण उनका वेतन माह अगस्त का अग्रिम आदेश तक अवरूद्ध किया है।
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