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IIT BHU: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, विवेचक की गैरहाजिरी पर कोर्ट सख्त, आज हाजिर होने के निर्देश

Thu, 02 Jul 2026 01:09 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 02 Jul 2026 01:09 PM IST
सार

IIT BHU: आईआईटी-बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विवेचक की गैरहाजिरी पर कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने आज हर हाल में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। 

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IIT-BHU Case of samuhik dushkarm of student Court takes stern view of investigating officer absence
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आईआईटी-बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के दौरान विवेचक शिवाकांत मिश्रा के लगातार अदालत में अनुपस्थित रहने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने नाराजगी जताई है। 

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अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि विवेचक शिवाकांत मिश्रा को अगली तारीख दो जुलाई पर हर हाल में उपस्थित कराकर साक्ष्य दर्ज कराया जाए। सुनवाई के दौरान अभियुक्त अदालत में उपस्थित रहे, जबकि अभियोजन पक्ष के साक्षी और विवेचक शिवाकांत मिश्रा अनुपस्थित रहे। 
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अदालत ने आदेश में कहा कि यह मामला आईआईटी-बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है। विवेचक का साक्ष्य सात मई 2026 से शुरू हुआ था, लेकिन उनके समय पर उपस्थित न होने और बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण साक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। 
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अदालत को बताया गया कि विवेचक की ड्यूटी दालमंडी क्षेत्र में लगी है, लेकिन उनकी ओर से अनुपस्थिति का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को समय से न्यायालय में उपस्थित होने और साक्ष्य दर्ज कराने के लिए आदेशित करें। साथ ही कार्रवाई से अदालत को अवगत कराएं। 


मामले की अगली सुनवाई और साक्ष्य के लिए 2 जुलाई 2026 की तिथि नियत की गई है। अदालत ने अपने आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त को ई-मेल से भेजने का भी निर्देश दिया। 

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