{"_id":"696fd5eae046b26e63095e95","slug":"gang-leader-anwar-arrested-under-gangster-act-azamgarh-news-c-258-1-svns1002-144208-2026-01-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Azamgarh News: गैंगस्टर एक्ट में गिरोह का सरगना अनवर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Azamgarh News: गैंगस्टर एक्ट में गिरोह का सरगना अनवर गिरफ्तार
विज्ञापन
आजमगढ़। पुलिस ने सरायमीर क्षेत्र के कुख्यात अपराधी और गिरोह के सरगना अनवर को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह सरायमीर, निजामाबाद, फूलपुर, पवई समेत आसपास के थाना क्षेत्रों में चोरी, नकबजनी, पशु चोरी, वाहन चोरी और शासकीय संपत्ति की चोरी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए था।
थाना प्रभारी निहार नंदन ने बताया कि गिरोह की लगातार आपराधिक गतिविधियों के चलते आमजन भय के कारण प्राथमिकी दर्ज कराने और गवाही देने से कतराते थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
विवेचना में सामने आया कि सरायमीर थाना क्षेत्र के डंडवा मुस्तफाबाद खपड़ागांव निवासी गैंग लीडर अनवर अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देता था। वर्ष 2024 में बकरी चोरी, मकानों से वाहन व घरेलू सामान की चोरी, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से अनाज चोरी व ट्यूबवेल से विद्युत मोटर चोरी जैसी कई घटनाओं में उसकी संलिप्तता पाई गई।
विज्ञापन
चार अगस्त 2024 को थाना सरायमीर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैंग लीडर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद नौ जनवरी 2026 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं लिंक नोडल अधिकारी (गैंग चार्ट) के साथ हुई बैठक में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को स्वीकृति दी गई।
इसके क्रम में थाना सरायमीर में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी अनवर के विरुद्ध चोरी, नकबजनी, शासकीय संपत्ति चोरी और आयुध अधिनियम से जुड़े कुल सात मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। संवाद
विज्ञापन
थाना प्रभारी निहार नंदन ने बताया कि गिरोह की लगातार आपराधिक गतिविधियों के चलते आमजन भय के कारण प्राथमिकी दर्ज कराने और गवाही देने से कतराते थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन
विवेचना में सामने आया कि सरायमीर थाना क्षेत्र के डंडवा मुस्तफाबाद खपड़ागांव निवासी गैंग लीडर अनवर अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देता था। वर्ष 2024 में बकरी चोरी, मकानों से वाहन व घरेलू सामान की चोरी, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से अनाज चोरी व ट्यूबवेल से विद्युत मोटर चोरी जैसी कई घटनाओं में उसकी संलिप्तता पाई गई।
विज्ञापन
चार अगस्त 2024 को थाना सरायमीर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैंग लीडर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद नौ जनवरी 2026 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं लिंक नोडल अधिकारी (गैंग चार्ट) के साथ हुई बैठक में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को स्वीकृति दी गई।
इसके क्रम में थाना सरायमीर में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी अनवर के विरुद्ध चोरी, नकबजनी, शासकीय संपत्ति चोरी और आयुध अधिनियम से जुड़े कुल सात मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। संवाद