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Azamgarh News: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को चार साल की सजा

Thu, 11 Apr 2024 02:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2024 02:58 AM IST
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Four years imprisonment to husband who abetted suicide
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने बुधवार को विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति को चार वर्ष की सश्रम कारावास और पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई। वादी पक्ष के वकील के मुताबिक रानी की सराय के तमौली गांव निवासी राधिका देवी की पुत्री निशा की शादी 10 मई 2001 को खैरा गांव निवासी योगेंद्र यादव से हुई थी। शादी के बाद दहेज के लिए ससुराल वाले विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। 22 मार्च 2005 को निशा ने आग लगारक आत्महत्या कर ली। दो दिन बाद अस्पताल में विवाहिता निशा की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर योगेंद्र के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमा परीक्षण केसाल दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने कुल नौ गवाहों को अदालत में पेश किया और दलीलें रखीं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विवाहिता के पति योगेंद्र यादव को दोषी पाया और अपना फैसला सुनाया।
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