आजमगढ़। फूलपुर तहसील क्षेत्र में खाद-बीज की दुकानों का सोमवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगन दीप सिंह ने निरीक्षण किया। इसमें पांच दुकानदारों का लाइसेंस, स्टॉक व बिक्री रजिस्टर, स्टॉक व रेट बोर्ड अपूर्ण रखने और प्वाइंट ऑफ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने पर भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाए जाने पर पर पांच दुकानों को निलंबित कर दिया गया है।
जिला कृषि अधिकारी फूलपुर के सेनानी खाद एवं बीज भंडार अंबारी, दलसिंहार उर्वरक विक्रेता माहुल, कृषि संरक्षण केंद्र माहुल, आरएस मौर्या खाद एवं बीज भंडार गनवारा व यादव खाद भंडार गनवारा का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने लाइसेंस, स्टॉक व बिक्री रजिस्टर, स्टॉक व रेट बोर्ड आदि की गहनता से जांच की। इसमें रजिस्टर अपूर्ण पाए गए और प्वाइंट ऑफ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने पर भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाई गई। इसके साथ ही रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट नहीं करने और किसानों को जबरदस्ती जिंक, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण करने पर खाद-बीज की दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद प्वाइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री की जाएगी। और स्टॉक रजिस्टर व बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक व बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपये प्रति 50 किग्रा बोरी और यूरिया का निर्धारित दर 266.50 रुपये प्रति 45 किग्रा बोरी है। कोई भी दुकानदार अगर इस दर से अधिक की मांग करता है तो किसान 08527436613 पर तुंरत शिकायत दर्ज कराएं।