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Azamgarh News: बहू से दुष्कर्म के दोषी ससुर को 10 साल की सजा

Fri, 10 Oct 2025 11:11 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Oct 2025 11:11 PM IST
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Father-in-law sentenced to 10 years in prison for raping daughter-in-law
आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को ससुर को अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार जीयनपुर कस्बे में पीड़िता अपने सास-ससुर के साथ रहती थी। उसका पति कमाई के लिए कतर गया था। जनवरी 2024 में हुई इस घटना के दिन पीड़िता की सास अपने पैतृक गांव गई थी। मौके का फायदा उठाकर ससुर ने बहू के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता को मारपीट कर चुप रहने की धमकी दी। पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और पांच महीने बाद जीयनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। छह गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने ससुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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