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फर्जी जमीन दिखा ली थी निधि, 26.50 लाख की आरसी कटी
आजमगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Dec 2017 11:49 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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आजमगढ़। फर्जी जमीन दिखाकर विधायक और सांसद निधि हड़पने वाले के खिलाफ अमर उजाला की ओर से शुरू किए अभियान का असर दिखने लगा है। 82 स्कूलों में सीडीओ ने जहां जांच निराधार पाए गए स्कूलों की फिर से जांच शुरू करा दी है वहीं, आदर्श उमावि, आदर्श पूमावि, आदर्श शिशु निकेतन और एमके राय आदर्श इंटर कालेज भगवानपुर ठेकमा के प्रबंधक एमके राय के खिलाफ 26.50 लाख की आरसी काट दी गई है। इससे फर्जी जमीन दिखा निधि लेने वालों में हड़कंप मचा है।
24 अगस्त 2014 महेंद्र कुमार राय पुत्र दुर्गा राय निवासी भघवानपुर को आदर्श उमावि, आदर्श पूमावि, आदर्श शिशु निकेतन और एमके राय आदर्श इंटर कालेज भगवानपुर ठेकमा की फर्जी जमीन दिखाकर 26.50 लाख विधायक निधि लेने का मामला स्पष्ट होने पर एफआईआर दर्ज कराते हुए आरसी जारी की गई थी। इसके खिलाफ में प्रबंधक महेंद्र कुमार राय हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट से आदेश मिले की नियमानुसार आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाए।
12 जुलाई को परियोजना निदेशक के कार्यालय से एमके राय को नोटिस जारी कर कहा गया कि उन्की ओर से फर्जी खतौनी पेश कर गाटा संख्या 35, गाटा संख्या 206, गाटा संख्या 104 ख, गाटा संख्या 11, गाटा संख्या 175 को विद्यालय के नाम बताते हुए निधि ली गई थी। जबकि गाटा संख्या 35 बंजर, 206 मिट्ठू व चंद्रजीत यादव, 104०नाली, 175 पाठशाला के नाम दर्ज है। 27 जुलाई को अपना पक्ष रखने को कहाया गया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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अमर उजाला ने इस मुद्दे को मुखता के साथ उठाया था। इसके बाद सीडीओ अभिषेक सिंह की ओर से मंगलवार को एमके राय के खिलाफ 26.50 लाख की वसूली नोटिस जारी कर दी गई है। सीडीओ ने बताया कि जांच के बाद उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया था कि महेंद्र कुमार राय की ओर से दिखाई गई जमीन आज भी स्कूल के नाम से दर्ज नहीं है। इसलिए आरसी जारी कर दी गई है।
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24 अगस्त 2014 महेंद्र कुमार राय पुत्र दुर्गा राय निवासी भघवानपुर को आदर्श उमावि, आदर्श पूमावि, आदर्श शिशु निकेतन और एमके राय आदर्श इंटर कालेज भगवानपुर ठेकमा की फर्जी जमीन दिखाकर 26.50 लाख विधायक निधि लेने का मामला स्पष्ट होने पर एफआईआर दर्ज कराते हुए आरसी जारी की गई थी। इसके खिलाफ में प्रबंधक महेंद्र कुमार राय हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट से आदेश मिले की नियमानुसार आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाए।
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12 जुलाई को परियोजना निदेशक के कार्यालय से एमके राय को नोटिस जारी कर कहा गया कि उन्की ओर से फर्जी खतौनी पेश कर गाटा संख्या 35, गाटा संख्या 206, गाटा संख्या 104 ख, गाटा संख्या 11, गाटा संख्या 175 को विद्यालय के नाम बताते हुए निधि ली गई थी। जबकि गाटा संख्या 35 बंजर, 206 मिट्ठू व चंद्रजीत यादव, 104०नाली, 175 पाठशाला के नाम दर्ज है। 27 जुलाई को अपना पक्ष रखने को कहाया गया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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अमर उजाला ने इस मुद्दे को मुखता के साथ उठाया था। इसके बाद सीडीओ अभिषेक सिंह की ओर से मंगलवार को एमके राय के खिलाफ 26.50 लाख की वसूली नोटिस जारी कर दी गई है। सीडीओ ने बताया कि जांच के बाद उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया था कि महेंद्र कुमार राय की ओर से दिखाई गई जमीन आज भी स्कूल के नाम से दर्ज नहीं है। इसलिए आरसी जारी कर दी गई है।