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Azamgarh News: 15 अक्तूबर से मिठाइयों पर लिखनी होगी उपयोग की अंतिम तिथि

Wed, 30 Sep 2026 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:17 AM IST
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Expiry date must be marked on sweets starting October 15.
मिठाई खरीदने से पहले अब ग्राहक यह जान सकेंगे कि उसे कब तक खाना सुरक्षित है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ (उपयोग की अंतिम तिथि) प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था 15 अक्तूबर 2026 से प्रदेश में लागू होगी।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मिठाई प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि उपभोक्ताओं को मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं दी जाती है।
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मिठाइयों की प्रकृति के अनुसार उनकी उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। बताया गया है कि अब पैक्ड के साथ खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
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आयुक्त ने सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों को नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान नियम का पालन नहीं मिलने पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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