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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या में सात को आठ साल की कैद

Thu, 01 Jun 2023 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jun 2023 12:27 AM IST
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Eight years' imprisonment for seven in culpable homicide not amounting to murder
गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने बुधवार को सात दोषियों को आठ-आठ साल की कैद तथा प्रत्येक को दो दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने बुधवार को सुनाया।अभियोजन के अनुसार, वादी जय प्रकाश पुत्र चंद्रपति निवासी दुल्लहपार थाना कंधरापुर के गांव के सुदामा के परिवार से जमीन की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण 31 अक्टूबर 2004 की सुबह सुदामा, जितेंद्र, राजेंद्र, चरण, गुलाब, राधेश्याम तथा मानसिंह ने लाठी, डंडा व फावड़े से लैस होकर वादी जयप्रकाश के घर पर हमला कर दिया। इसमें वादी के पिता चंद्रपति को गंभीर चोटें आई। जिसके चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी सातों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से डीजीसी प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा विनोद यादव एडवोकेट ने वादी मुकदमा समेत कुल दस गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषियों सुदामा, जितेंद्र ,राजेंद्र, चरण, गुलाब, राधेश्याम तथा मानसिंह को आठ आठ वर्ष के कठोर कारावास तथा दो दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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