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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ईंधन उपलब्ध कराने को लगाई गई ड्यूटी
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आजमगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए वाहन ईंधन व्यवस्था के लिए जिले के विकास खंडों में भारी वाहन (बस व ट्रक) में ईंधन की आपूर्ति कराने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। प्रत्येक ब्लाक में एक पेट्रोल पंपो पर दो लोगों की तैनाती की गई है। उक्त कर्मचारी ईंधन की आपूर्ति कराने, वाहनों को को क्रमानुसार खड़ा कराए जाने एवं वाहनों पर वाहन संख्या, पोलिंग पार्टी संख्या संबंधित आवश्यक पंप्लेट चस्पा कराए जाने सहित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि जिले में कुल 34 पेट्रोल पंपों को चयनित किया गया है। जहां से चुनाव में लगे वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पूरा लेखा-जोखा रखने के लिए कुल 49 अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक विकास खंडवार तैनात अधिकारी कर्मचारी अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्र के लिए पृथक रजिस्टर तैयार करेंगे। जिसमें वाहन मालिक व चालक आदि का पूर्ण पता, वाहन की संख्या, आमद की तिथि व समय आपूर्ति की गई डीजल, पेट्रोल की मात्रा, वाहन मालिक व चालक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या आदि विवरण निर्धारित प्रारूप पर अंकित करेंगे। उन्होंने बताया कि छोटे वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के पश्चात निर्वाचन तिथि की रात्रि में गाड़ियों को अवमुक्त करने के पश्चात लागबुक व अवमुक्त आदेश की कार्यालय प्रति सहित पूर्ण लेखा विवरण जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा।
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निर्देश दिए कि उक्त तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी 17 अप्रैल को दिन में दस बजे अपने तैनाती स्थल पर उपस्थित होकर संबंधित पेट्रोल पंपो से ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराते हुए दिए गए अन्रू दायित्वों का सकुशल निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतना लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
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जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि जिले में कुल 34 पेट्रोल पंपों को चयनित किया गया है। जहां से चुनाव में लगे वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पूरा लेखा-जोखा रखने के लिए कुल 49 अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि प्रत्येक विकास खंडवार तैनात अधिकारी कर्मचारी अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्र के लिए पृथक रजिस्टर तैयार करेंगे। जिसमें वाहन मालिक व चालक आदि का पूर्ण पता, वाहन की संख्या, आमद की तिथि व समय आपूर्ति की गई डीजल, पेट्रोल की मात्रा, वाहन मालिक व चालक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या आदि विवरण निर्धारित प्रारूप पर अंकित करेंगे। उन्होंने बताया कि छोटे वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के पश्चात निर्वाचन तिथि की रात्रि में गाड़ियों को अवमुक्त करने के पश्चात लागबुक व अवमुक्त आदेश की कार्यालय प्रति सहित पूर्ण लेखा विवरण जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा।
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निर्देश दिए कि उक्त तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी 17 अप्रैल को दिन में दस बजे अपने तैनाती स्थल पर उपस्थित होकर संबंधित पेट्रोल पंपो से ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराते हुए दिए गए अन्रू दायित्वों का सकुशल निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतना लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।