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डीएम ने जिले में धारा 144 को लागू किया

Mon, 10 Jan 2022 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 11:33 PM IST
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DM implemented section 144 in the district
आजमगढ़। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरे जिले में धारा- 144 लागू कर दी है। धारा-144 लागू किए जाने के बाद जहां सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, बैठक, जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू किए जाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विद्यालय, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, रोडवेज के अलावा सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आदर्श आचार संहिता व धारा- 144 लागू होने के बाद अब मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना न तो कोई बैठक कर सकेगा और न ही जुलूस निकालने की अनुमति होगी। कोई भी व्यक्ति, किसी वर्ग, समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार का भड़काऊ बयान नहीं देगा। किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा धार्मिक स्थानों मसलन मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों अथवा किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग राजनीतिक भाषण, पोस्टर चस्पा करने के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों या मतदान बूथों पर राजनीतिक पार्टियों का झंडा प्रतीक नहीं लगाएगा। साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं और हर एक मतदाता को कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। धारा-144 का उल्लंघन करने धारा- 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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