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पटाखा गोदाम में धमाके के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 02 May 2019 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 02 May 2019 11:39 PM IST
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पटाखा गोदाम में धमाके के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
आजमगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार की अदालत ने शहर थाना कोतवाली के मुकेरीगंज मुहल्ले में पटाखा गोदाम में लगी आग से लगभग 14 लोगों की मौत के मामले में एक आरोपी की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मुकदमे के अनुसार 17 मार्च 2019 की शाम लगभग पांच बजे शहर थाना कोतवाली के पहाड़पुर चौकी इंचार्ज अनिल कुमार सिंह को मुकेरीगंज स्थित एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर बिग्रेड के जवानों ने आग पर काबू कर झुलसे लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना के संबंध में हुई जांच में पता चला कि सतिराम के द्वारा उनके दो मंजिला मकान पर जाने के लिए सीढ़ी पर वेल्डिंग की जा रही थी। इसी दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई और विजय गुप्ता और सतिराम की दुकान और मकान में रखे गए अवैध पटाखे से विजय गुप्ता, सतिराम सहित 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच में एक अन्य आरोपी शंभूनाथ कारुत का नाम भी प्रकाश में आया था। इस मामले में मुकेरीगंज मुहल्ला निवासी शंभूनाथ कारुत पुत्र बीरबल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पीयूष तिवारी ने अपना पक्ष रखते हुए पैरवी की थी।
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