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मुठभेड़ में घायल आरोपी की जमानत अर्जी हुई खारिज

Sat, 06 Oct 2018 12:17 AM IST
Updated Sat, 06 Oct 2018 12:17 AM IST
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मुठभेड़ में घायल आरोपी की जमानत अर्जी हुई खारिज
आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को जहानागंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के समीप बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी पप्पू पासी की सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। मुकदमे के अनुसार स्वाट प्रभारी राजेश उपाध्याय और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप को सूचना मिली कि जनपद मऊ, थाना- चिरैयाकोट के ग्राम महतावन निवासी पप्पू पासी और राकेश पासी जहानागंज थाना के अमठा गोपालपुर निवासी गुड्डू यादव की हत्या करने जा रहे है। प्राप्त सूचना पर पुलिस दल गोपालपुर गांव के समीप पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में एसपी ग्रामीण और सीओ सदर अकमल बाल-बाल बचे। इस घटना में कांस्टेबुल सनी कुमार को गोली लगी और वह घायल हो गए। जब कि मुठभेड़ में राकेश पासी मारा गया और पप्पू पासी घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस मामले में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने पप्पू पासी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र के विरोध में जिला शासकीय अधिवक्ता पीएन सिंह ने पैरवी की थी।
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