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मुआवजा बनने का बाद खलिहान की निकली .
Updated Wed, 14 Feb 2018 12:08 AM IST
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आजमगढ़। लालगंज तहसील के ताहिरपुर सकहा गांव में खलिहान की जमीन पर सूर्यबली पुत्र काशीनाथ और तारा पत्नी सूर्यबली का नाम दर्ज हो गया था। उक्त भूमि हाइवे में जा रही है। इसका मुआवजा भी लाखों में बन रहा है। विभाग इसका मुआवजा जारी करता तभी पता चला कि उक्त भूमि खलिहान की है और जिलाधिकारी ने इस मामले में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के विरुद्घ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल मुआवजा प्रक्रिया रोक दी गई है।
जनपद में हाइवे निर्माण के दौरान अनेक प्रकार की धांधली के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। हाल ही में लालगंज तहसील के रेतवां चंद्रभानपुर गांव में भी जमीन के मुआवजे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। पहले विभाग की गड़बड़ी से इस जमीन पर 10 अरब रुपये का मुआवजा बन रहा था वहीं अब इस पर 88 लाख रुपये का मुआवजा बन रहा है। वहीं प्रशासन का मानना है उक्त जमीन बंजर आदि की प्रतीत हो रही है। इसलिए इस मामले को सिविल कोर्ट में स्थानांतरित करने की तैयारी है। वहीं लालगंज तहसील के ताहिरपुर सकहा गांव में भी एक जमीन के मुआवजा मामला प्रकाश में आया है। उक्त जमीन खलिहान की थी जिस पर सूर्यबली पुत्र काशीनाथ और तारा पत्नी सूर्यबली का नाम दर्ज हो गया था। इस मामले में जिलाधिकारी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। उक्त जमीन हाइवे में जा रही है जिसके कारण इस जमीन पर कब्जा जमाए लोगों द्वारा मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उनका मुआवजा भी जारी हो जाता लेकिन तभी जिलाधिकारी कोर्ट से हुए आदेश की जानकारी हो गई। जिसके कारण उक्त जमीन का मुआवजा रद्द कर कर दिया गया। उक्त जमीन का कुल क्षेत्रफल 0.80 हेक्टेअर है।
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उक्त जमीन को जमीन को पहले ही जिलाधिकारी कोर्ट से खलिहान की जमीन बताकर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। ऐसे में मुआवजा जारी होने का कोई सवाल ही नहीं होता।
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आलोक कुमार वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी।
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जनपद में हाइवे निर्माण के दौरान अनेक प्रकार की धांधली के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। हाल ही में लालगंज तहसील के रेतवां चंद्रभानपुर गांव में भी जमीन के मुआवजे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। पहले विभाग की गड़बड़ी से इस जमीन पर 10 अरब रुपये का मुआवजा बन रहा था वहीं अब इस पर 88 लाख रुपये का मुआवजा बन रहा है। वहीं प्रशासन का मानना है उक्त जमीन बंजर आदि की प्रतीत हो रही है। इसलिए इस मामले को सिविल कोर्ट में स्थानांतरित करने की तैयारी है। वहीं लालगंज तहसील के ताहिरपुर सकहा गांव में भी एक जमीन के मुआवजा मामला प्रकाश में आया है। उक्त जमीन खलिहान की थी जिस पर सूर्यबली पुत्र काशीनाथ और तारा पत्नी सूर्यबली का नाम दर्ज हो गया था। इस मामले में जिलाधिकारी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। उक्त जमीन हाइवे में जा रही है जिसके कारण इस जमीन पर कब्जा जमाए लोगों द्वारा मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। उनका मुआवजा भी जारी हो जाता लेकिन तभी जिलाधिकारी कोर्ट से हुए आदेश की जानकारी हो गई। जिसके कारण उक्त जमीन का मुआवजा रद्द कर कर दिया गया। उक्त जमीन का कुल क्षेत्रफल 0.80 हेक्टेअर है।
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उक्त जमीन को जमीन को पहले ही जिलाधिकारी कोर्ट से खलिहान की जमीन बताकर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। ऐसे में मुआवजा जारी होने का कोई सवाल ही नहीं होता।
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आलोक कुमार वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी।