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Azamgarh News: दो मामलों में दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
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जिले में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। मुबारकपुर थाने में दर्ज अपमिश्रित शराब के मामले में आरोपी को जेल में बिताई गई दो माह चार दिन की अवधि के कारावास और 7,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
वहीं, कंधरापुर थाने में दर्ज लूट के मामले में आरोपी को सात वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मुबारकपुर थाने में दर्ज मामले के अनुसार, नौ सितंबर 2009 को उपनिरीक्षक रामसकल यादव ने तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान सहातम निवासी कस्बा सराय, थाना मुबारकपुर के कब्जे से 10 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई थी।
इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुबारकपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे में पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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शुक्रवार को एएसजे/एंटी करप्शन (एसपीएल) कोर्ट नंबर-01 आजमगढ़ ने आरोपी सहातम को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई दो माह चार दिन की अवधि के कारावास और 7,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
कंधरापुर थाने में दर्ज लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी सुनील यादव निवासी बरोही पुरापांडेय, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अंबेडकर नगर को सात वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
मामले के अनुसार, एक फरवरी 2014 को बृजेश कुमार यादव निवासी मोहल्ला सरफुद्दीनपुर, थाना सिधारी ने तहरीर दी थी कि वह मोटरसाइकिल से 2.5 लाख रुपये लेकर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने जबरन रुपये छीन लिए और फरार हो गया।
कंधरापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हुआ और मुकदमे में सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शुक्रवार को एसीजेएम-10 कोर्ट आजमगढ़ ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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वहीं, कंधरापुर थाने में दर्ज लूट के मामले में आरोपी को सात वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मुबारकपुर थाने में दर्ज मामले के अनुसार, नौ सितंबर 2009 को उपनिरीक्षक रामसकल यादव ने तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान सहातम निवासी कस्बा सराय, थाना मुबारकपुर के कब्जे से 10 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई थी।
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इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुबारकपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे में पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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शुक्रवार को एएसजे/एंटी करप्शन (एसपीएल) कोर्ट नंबर-01 आजमगढ़ ने आरोपी सहातम को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई दो माह चार दिन की अवधि के कारावास और 7,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
कंधरापुर थाने में दर्ज लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी सुनील यादव निवासी बरोही पुरापांडेय, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अंबेडकर नगर को सात वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
मामले के अनुसार, एक फरवरी 2014 को बृजेश कुमार यादव निवासी मोहल्ला सरफुद्दीनपुर, थाना सिधारी ने तहरीर दी थी कि वह मोटरसाइकिल से 2.5 लाख रुपये लेकर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने जबरन रुपये छीन लिए और फरार हो गया।
कंधरापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हुआ और मुकदमे में सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शुक्रवार को एसीजेएम-10 कोर्ट आजमगढ़ ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।