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अदालत ने आरोपी को किया दोषमुक्त

Fri, 04 Mar 2022 11:34 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Mar 2022 11:34 PM IST
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Court acquitted the accused
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात सौरभ सक्सेना की अदालत ने शुक्रवार को अवैध गांजा रखने के मुकदमे की सुनाई पूरी होने के बाद आरोपित की मानसिक दशा ठीक न होने के कारण उसे दोषमुक्त कर दिया। वही दूसरी तरफ वादी और विवेचक दरोगा के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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मुकदमे के अनुसार देवगांव थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अभिषेक 20 अगस्त 2020 की सुबह लगभग नौ बजे क्षेत्र में गश्त पर जा रहे थे। जैसे ही वह बूढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप पहुंचे, उसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति पर संदेह होने पर रोका। रोके गए व्यक्ति ने अपना नाम सीता राम पुत्र शिव कुमार निवासी देउरपुर थाना देवगांव बताया। कथित तौर पर सीता राम के पास डेढ़ किलो गांजा बरामद हुआ। विवेचना के दौरान सीता राम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाद में सीता राम पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी कायम कर दिया गया और आरोपित सीताराम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायायल में प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे के वादी अभिषेक , कांस्टेबल दिलीप, सब इंस्पेक्टर मानिक चंद्र तिवारी, डा. विमलेश कुमार, डा. चंदन कुमार को बतौर साक्षी परीक्षित कराया गया। अदालत ने उभय पक्षों के प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद पाया कि आरोपित सीताराम मानसिक रुप से बीमार है। अदालत ने सीताराम को दोषमुक्त कर दिया।
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