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कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं, सुबह सात से शाम स़ाढ़े छह बजे तक कर्फ्यू् जैसा माहौल

Mon, 04 May 2020 07:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 07:09 PM IST
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Containment zone not exempted, curfew-like atmosphere
आजमगढ़। जनपद के एक मात्र हास्टस्पाट नयापुरा चक सिकठी के एक किमी के दायरे में कंटेनमेंट जोन हैं। यहां पर पूर्व की भांति पाबंदियां जारी रहेंगी। इसके साथ ही पूरे जनपद में शाम सात से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। इस दौरान किसी के बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह और एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि नई गाइड लाइन के अनुसार अपना जनपद आरेंज जोन में है। लाकडाउन के दौरान कतिपय प्रतिबन्धों के साथ कुछ दुकानों को मुक्त किया गया है। मुबारकपुर के चकसिकठी नयापुरा हाट-स्पाट है। इसके एक किमी के अन्दर यथावत प्रतिबंध लागू रहेगा। यहां कुछ भी नहीं खुलेगा। डोर टू डोर सप्लाई जारी रहेगी। इस परिधि में सिर्फ नगरपालिका के सफाईकर्मियों, स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा से जुड़े लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। किसी को अति आवश्यक कार्य से पहले घर से बाहर निकलने से पहले पुलिस-प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अन्यथा कि दृष्टि में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नये नियम के अनुसार शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल होगा। इस समय में किसी के भी घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा।
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