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Azamgarh News: 126 प्रधानों के खिलाफ हुई शिकायत, जांच के बाद 45 को भेजा जाएगा नोटिस
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आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की ओर से 126 ग्राम प्रधानों के खिलाफ आई शिकायतों की जांच का निर्देश दिया गया था। जिले में 126 ग्राम प्रधानाें के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत हुई थी। इनमें से अब तक 45 ग्राम प्रधानों की जांच पहले राउंड की पूरी हो गई है। अब इनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जनपद में ग्रामीणों के खिलाफ मनरेगा, फर्जी भुगतान, स्ट्रीट लाइट, आवास आवंटन आदि में गड़बड़ी की शिकायतें लोेगों की ओर से की जाती थी। यह जांचें ठंडे बस्ते में पड़ी रहती थीं। डीएम ने शिकायतों के निस्तारण के लिए जांच अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। जिले में ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतों की जांच शुरू हो गई। डीएम ने जब ग्राम प्रधानों के खिलाफ जांचों की सूची तैयार कराई तो पाया कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ 125 शिकायतें हैं। जिनकी जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। डीएम के निर्देश पर जिले में शुरू हुई बड़े पैमाने पर जांच में अब तक 45 गांवों में शिकायतों की पहले राउंड की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में क्या मिला अभी तो इस बारे में कोई अधिकारी कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन, जिन गांवों की जांच पूरी हो चुकी है। उन गांवों के ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी की जा रही है।
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नंबर एक शिकायतें अलग-अलग नामों से
एक-एक ग्राम पंचायतों में प्रधानों के खिलाफ अनेक शिकायतें आई हैं। डीएम की ओर से अब इसकी भी जांच कराई जा रही है कि कहीं एक ही व्यक्ति तो नाम बदल-बदलकर शिकायत नहीं कर रहा है। इसकी भी सूची उनके द्वारा तैयार कराई जा रही है।
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45 गांवों के प्रधानों की पहले राउंड की जांच पूरी हो चुकी है। अब इन प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद दूसरे राउंड की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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रविंद्र कुमार, डीएम।
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केस स्टडी
1.66 लाख के गबन पर एफआईआर
आजमगढ़। तरवां की बहलोलपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत गाजीपुर जिले में तालाब खुदाई के नाम पर 1,66,992 रुपये के गबन का मामला सामने आया था। बीडीओ संतोष कुमार यादव की तहरीर पर मेहनाजपुर थाने में ग्राम प्रधान अजय सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार और तकनीकी सहायक रुद्रसेन सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पाया गया कि बहलोलपुर के हरिशंकर सिंह के गाजीपुर के पट्टी गरीब उर्फ मई में स्थित खेत में तालाब खुदाई दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया।
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प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक
ठेकमा विकास खंड की ग्राम पंचायत भीरा के प्रधान सुरेश पासी को मनरेगा में 2.76 लाख रुपये के गबन के आरोप में निलंबित किया गया था। शिकायतकर्ता राजेश कुमार और हंसू सरोज ने विकास कार्यों में धनराशि हड़पने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि हीरा के घर से एएनएम सेंटर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण के लिए आवंटित 2,76,000 रुपये का भुगतान हुआ, लेकिन कार्य नहीं हुआ। मेन रोड से एएनएम सेंटर तक नाली निर्माण का दावा गलत पाया गया। साक्ष्यों के आधार पर प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई।
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नंबर एक शिकायतें अलग-अलग नामों से
एक-एक ग्राम पंचायतों में प्रधानों के खिलाफ अनेक शिकायतें आई हैं। डीएम की ओर से अब इसकी भी जांच कराई जा रही है कि कहीं एक ही व्यक्ति तो नाम बदल-बदलकर शिकायत नहीं कर रहा है। इसकी भी सूची उनके द्वारा तैयार कराई जा रही है।
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45 गांवों के प्रधानों की पहले राउंड की जांच पूरी हो चुकी है। अब इन प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद दूसरे राउंड की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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रविंद्र कुमार, डीएम।
केस स्टडी
1.66 लाख के गबन पर एफआईआर
आजमगढ़। तरवां की बहलोलपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत गाजीपुर जिले में तालाब खुदाई के नाम पर 1,66,992 रुपये के गबन का मामला सामने आया था। बीडीओ संतोष कुमार यादव की तहरीर पर मेहनाजपुर थाने में ग्राम प्रधान अजय सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार और तकनीकी सहायक रुद्रसेन सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पाया गया कि बहलोलपुर के हरिशंकर सिंह के गाजीपुर के पट्टी गरीब उर्फ मई में स्थित खेत में तालाब खुदाई दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया।
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प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक
ठेकमा विकास खंड की ग्राम पंचायत भीरा के प्रधान सुरेश पासी को मनरेगा में 2.76 लाख रुपये के गबन के आरोप में निलंबित किया गया था। शिकायतकर्ता राजेश कुमार और हंसू सरोज ने विकास कार्यों में धनराशि हड़पने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि हीरा के घर से एएनएम सेंटर तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण के लिए आवंटित 2,76,000 रुपये का भुगतान हुआ, लेकिन कार्य नहीं हुआ। मेन रोड से एएनएम सेंटर तक नाली निर्माण का दावा गलत पाया गया। साक्ष्यों के आधार पर प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई।