UP: युवक पर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने का आरोप; विहिप ने कहा- आरोपी से हमारा कोई वास्ता नहीं
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने एसपी के निर्देश पर एक शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। युवती ने शिकायत करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप और फर्जी वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है।
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आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर तीन वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने, अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। एसपी के निर्देश पर मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
क्या है पूरा मामला
सुलेमपुर हीरापट्टी निवासी एक युवती ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि दलसिंगार मोहल्ला निवासी आदित्य सोनी पिछले करीब तीन वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। युवती का आरोप है कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो युवक पहले साथ रहने को तैयार हुआ, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया।
पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी कुछ तस्वीरें वायरल भी कर दी हैं और अधिक दबाव बनाने पर जान से मरवाने की धमकी दी है। पीड़िता का कहना है कि उसने स्थानीय थाने पर भी शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने 14 मई को एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत प्रकोष्ठ में प्रार्थना पत्र दिया।
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मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत प्रकोष्ठ ने क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। शहर कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि आरोपी आदित्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
दुष्कर्म के आरोपी से हिंदू संगठनों का कोई वास्ता नहीं : विहिप
शहर कोतवाली क्षेत्र में युवती के साथ शादी का झांसा देकर तीन वर्षों तक शारीरिक शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले में नामजद आरोपी से हिंदू संगठनों ने स्वयं को अलग बताया है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से आरोपी का दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
बताया कि आरोपी आदित्य सेठ संगठन का कार्यकर्ता नहीं है। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल में बजरंग दल से जुड़ा उल्लेख किया गया है, लेकिन इससे संगठन का कोई संबंध नहीं बनता। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा संगठन का नाम प्रयोग करना उसकी आधिकारिक सदस्यता की पुष्टि नहीं करता, इसलिए इस मामले में संगठन को अनावश्यक रूप से जोड़ना गलत है।
इधर, पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि दलसिंगार मोहल्ला निवासी आदित्य सोनी ने शादी का झांसा देकर करीब तीन वर्षों तक उसके साथ संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार करने पर आरोपी ने मारपीट की और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।