फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   bahubali Mukhtar ansari bail application rejected in gangster case in azamgarh

आजमगढ़: गैंगस्टर मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 09 Sep 2021 08:08 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 09 Sep 2021 08:08 PM IST
सार

मुख्तार अंसारी ने 27 अगस्त को आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

विज्ञापन
bahubali Mukhtar ansari bail application rejected in gangster case in azamgarh
मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो) । - फोटो : ANI

विस्तार

मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी। माफिया मुख्तार अंसारी ने 27 अगस्त को न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

विज्ञापन

तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकाला गांव में ठेकेदार पर जानलेवा हमले और मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार व उसके 11 सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
विज्ञापन


कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। बीते 27 अगस्त को मुख्तार की तरफ से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। कागजात पूरे न होने के चलते उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि नौ सितंबर को सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुख्तार की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता विनय मिश्रा व संजय द्विवेदी ने दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed