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नामांकन से पहले कर लें सात तरह के दस्तावेजों की व्यवस्था

Sat, 03 Apr 2021 11:52 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Apr 2021 11:52 PM IST
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Arrange for seven types of documents before enrollment
आजमगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जनपद में दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान का कार्य संपन्न कराया जाएगा। जिसके लिए नामांकन पत्रों की बिक्री का कार्य शुरू हो चुका है। सात और आठ अप्रैल यानि सिर्फ दो दिन ही नामांकन संपन्न होगा। नामांकन के दौरान सात दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं तो इन नामांकन पत्रों की व्यवस्था पहले से कर लें अन्यथा नामांकन के दौरान आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन दस्तावेजों को तैयार कराने के लिए प्रत्याशी जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं।
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सबसे जरूरी है नामांकन फार्म
नामांकन दाखिल करने के लिए सबसे पहले नामांकन फार्म की जरूरत होगी। किसी भी पद का प्रत्याशी नामांकन फॉर्म चार सेट में ले सकता है। इसमें वह अपने बारे में पूरा विवरण देगा। चार सेट इसलिए दिए जा रहे हैं कि एक में अगर गलती हो तो अगला वाला सही हो, इससे प्रत्याशी का पर्चा खारिज न होगा। दूसरी जरूरत शपथ पत्र की है। इसे कचहरी से बनवाना होगा। तीसरा आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा।
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इन दस्तावेजों की भी पड़ेगी जरूरत
आजमगढ़। इसके अलावा उस सीट के आरक्षित श्रेणी के प्रपत्र आठ का प्रारूप बी लगाना होगा। हर प्रत्याशी के लिए जमानत राशि जमा करनी होगी। जमानत राशि का निर्धारण पहले हो चुका है। जमानत राशि एसबीआई की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। जमानत धनराशि जमा करने के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति लगेगी। प्रत्याशी जिस पद पर लग रहा है वहां की एनओसी चाहिए। अगर वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है तो उसको जिला पंचायत की एनओसी देनी होगी। वह इसलिए कि जिला पंचायत में उसका कोई बकाया नहीं है। अगर है तो जमा कर दें। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ऐसे ही अन्य पदों के लिए हैं। इस एनओसी के लिए विकास खंड कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय में भारी भीड़ लग रही है।
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वोटर लिस्ट में नाम होना भी जरूरी
आजमगढ़। इन सबके अलावा प्रत्याशी को वह वोटर लिस्ट भी नामांकन फार्म के साथ लगानी होगी जिसमें उसका नाम दर्ज हो। साथ ही प्रस्तावक की वोटर लिस्ट भी लगानी होगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि प्रस्तावक उस वार्ड की वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। इन अभिलेखों की व्यवस्था करने के बाद ही आप नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसलिए इनकी व्यवस्था पहले से ही कर लें कहीं नामांकन के दौरान आपको परेशानी का सामना न करना पड़े।
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