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इधर खारिज हुई अपील, उधर डीएम ने गिरवाया रुद्र प्रताप पॉलीटेक्निक कालेज
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आजमगढ़ में शुक्रवार सायं सगड़ी तहसील क्षेत्र के देउपुर कमालपुर स्थित कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमा?
- फोटो : AZAMGARH
आजमगढ़। कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह कुंटू के देऊरपुर कमालपुर स्थित रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कालेज को बचाने की कोशिशें नाकाम हो र्गइं। कमिश्नर ने प्रकरण की सुनवाई के बाद शुक्रवार को कुंटू की पत्नी की ओर से दाखिल अपील खारिज कर दी। कमिश्नर का आदेश होते ही डीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला शाम को कालेज पहुंच गया। जेसीबी और पोकलेन से कालेज की इमारत गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के देऊरपुर कमालपुर में रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कालेज को तत्कालीन डीएम एनपी सिंह ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। कालेज का संचालन विद्यावती देवी शिक्षक प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान, छपरा सुल्तानपुर की ओर से किया जाता है। इसकी अध्यक्ष कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह हैं। कालेज की इमारत का नक्शा पास न होने को लेकर जिला पंचायत ने कुछ माह पहले इमारत के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। जिला पंचायत के ध्वस्तीकरण के आदेश को कुंटू पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका अस्वीकार कर दी थी कि आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपना पक्ष रखें। इसी क्रम में कमिश्नर वीवी पंत की कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से अधिवक्ता आद्या प्रसाद सिंह ने तथा दूसरे पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता रामकृष्ण मिश्रा ने अपने पक्ष रखे। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कमिश्नर ने कुंटू पक्ष की अपील खारिज कर दी। कमिश्नर का आदेश मिलते ही शुक्रवार देर शाम डीएम राजेश कुमार और एसपी सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासनिक अमला देऊरपुर कमालपुर पहुंच गया और जेसीबी और पोकलेन से कालेज की इमारत को गिराना शुरू कर दिया।
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सगड़ी तहसील क्षेत्र के देऊरपुर कमालपुर में रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कालेज को तत्कालीन डीएम एनपी सिंह ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया था। कालेज का संचालन विद्यावती देवी शिक्षक प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान, छपरा सुल्तानपुर की ओर से किया जाता है। इसकी अध्यक्ष कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह हैं। कालेज की इमारत का नक्शा पास न होने को लेकर जिला पंचायत ने कुछ माह पहले इमारत के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। जिला पंचायत के ध्वस्तीकरण के आदेश को कुंटू पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
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न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका अस्वीकार कर दी थी कि आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपना पक्ष रखें। इसी क्रम में कमिश्नर वीवी पंत की कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से अधिवक्ता आद्या प्रसाद सिंह ने तथा दूसरे पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता रामकृष्ण मिश्रा ने अपने पक्ष रखे। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कमिश्नर ने कुंटू पक्ष की अपील खारिज कर दी। कमिश्नर का आदेश मिलते ही शुक्रवार देर शाम डीएम राजेश कुमार और एसपी सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासनिक अमला देऊरपुर कमालपुर पहुंच गया और जेसीबी और पोकलेन से कालेज की इमारत को गिराना शुरू कर दिया।
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