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आजमगढ़ लॉकडाउन ः अनाज-किराना, फल-सब्जियों की दुकानों को छोड़ 25 तक बंद रहेंगी सभी दुकानें

Sun, 22 Mar 2020 09:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2020 09:57 PM IST
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All shops will remain closed till 25, except the shops of grain and grocery, fruits and vegetables
र०लवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाल यात्रियों को जांच के लिए रोका गया। - फोटो : AZAMGARH
आजमगढ़। कोरान वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोक के लिए जिला मजिस्ट्रेट एनपी सिंह ने आवश्यक सुविघाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान 25 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया है। महामारी अधिनियम के तहत अनाज, किराना, फल, सब्जियों की दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान 25 मार्च तक बंद रहेंगे। जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोलपंप, मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट और कूरियर सेवा, प्राइवेट और निजी चिकित्सालयों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
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जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि अनाज, किराना, फल और सब्जियों को छोड़ कर स्थायी, अस्थायी दुकानें, पटरी दुकानें और ठेले आदि भी बंद रहेंगे। प्रतिबंध के दायरे में सभी ढाबे, मिष्ठान भंडार, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, कैफे, खानी-पीने की दुकानें, आइसक्रीम पार्लर और चाय-पान की दुकानें भी 25 मार्च तक बंद रहेंगी। सुरक्षा मानकों के विपरीत बिकने वाले फ्रोजन मीट, सेमी कुक्ड और हाफ ब्वायल मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। जिलाधिकारी एनपी सिंह की ओर से ये कदम कोरोना पाजीटिव पाए जाने वाले शतरों में इमरजेंसी के अलावा अन्य सुविधाएं बंद करने के फैसले के बाद एहतियात के तौर पर उठाया गया है। इसके लिए पूर्व में पटरीवार और तिथिवार दुकान खोलने के आदेश को वापस ले लिया गया है।
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अस्पतालों में डेडीकेटेड ओपीडी
आजमगढ़।जिलाधिकारी एनपी सिंह ने इसके साथ ही सरकारी और निजी अपताल के साथ ही सभी क्लीनिकों में सर्दी, कोल्ड, फ्लू, बुखार और कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए अलग से डेडीकेटेड ओपाडी बनाकर देखे जाने के आदेश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में दो शिफ्ट में इन मरीजों के लिए ओपीडी चलवाई जाएगी। सामान्य तौर पर अन्य मरीजों के उपचार के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से अपील की कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अस्पताल आएं। चिकित्सकीय परामर्श के लिए दूरभाष पर बात कर लें।
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उल्लंघन करना होगा दंडनीय अपराध
आजमगढ़। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने कहा कि उक्त आदेशों का अनुपालन करने धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आदेशों के अनुपालन के लिए एसपी, एसडीएम, एएसपी, तहसीलदार आदि को दिए गए हैं। सभी को इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।
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