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सात वर्ष पहले हुई हत्या के मामले आरोपी को अजीवन करावास

Sat, 07 Nov 2020 09:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2020 09:53 PM IST
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Ajivan Carawas gets accused in murder case seven years ago
आजमगढ़। रौनापार थाना क्षेत्र में लगभग सात वर्ष पहले हुई हत्या के एक मामले में सुनवाई के दौरान शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-2 राजीव शुक्ला ने दोषी पाए गए चंद्र प्रकाश यादव पुत्र स्व. भिखारी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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रामकेश यादव पुत्र स्व. राम बचन यादव निवासी पुरा बाल नारायण हरिकेशी थाना रौनापार ने सात जुलाई 2013 को अपने पिता रामबचन की हत्या के आरोप में गांव के ही चंद्र प्रकाश यादव पुत्र स्व. भिखारी यादव व राकेश यादव पुत्र महंगू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बगीचे में खड़ंजा लगाने से मना करने पर आरोपियों ने कट्टे से फायर कर उसके पिता की हत्या कर दी। कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी चंद्र प्रकाश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई की गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष सश्रम कारावास भुगतना होगा। बचाव पक्ष की ओर से राकेश यादव के अधिवक्ता धर्मेंद्र यादव हरिवंश यादव की दलीलों को सुनने के बाद राकेश यादव को आरोपों से बरी कर दिया गया।
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