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मिलावट करने वाले 12 दुकानदारों पर नौ लाख जुर्माना

Mon, 26 Jul 2021 11:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 26 Jul 2021 11:39 PM IST
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9 lakh fine on 12 shopkeepers for adulteration
आजमगढ़। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर 12 विक्रेताओं पर एडीएम न्यायालय ने अर्थदंड लगाया है। 12 लोगों पर कुल नौ लाख 85 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में नमूने फेल होने पर न्यायालय में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने अपना फैसला सुनाया है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा मिलावट रोकने के लिए नमूने लिए जाते हैं। जांच के बाद फेल होने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। ऐसे ही 12 मामलों में सुनवाई के बाद एडीएम ने सभी विक्रेताओं पर नौ लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें मिष्ठान कारोबारी हरेंद्र कुमार मौर्य पर 24 हजार रुपये, गंभीपुर थाना क्षेत्र के बिंद्राबाजार स्थित काजू मिष्ठान भंडार पर खोवा अधोमानक मिलने पर मेंहनगर थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी संतोष कुमार पर 25 हजार रुपये, सिधारी थाना क्षेत्र के सर्फुद्दीनपुर स्थित न्यू बसंत बहार स्वीट्स पर बेसन का लड्डू, कोहड़े का लच्छा व छेने की मिठाई अधोमानक मिलने पर दो लाख 57 हजार रुपये, निजामाबाद थाना क्षेत्र के उचवा में मिष्ठान की दुकान में मगदर व बेसन के लड्डू की गुणवत्ता खराब मिलने पर दुकान मालिक मूलचंद मौर्य निवासी बेगपुर पर 50 हजार रुपये व चंदाभारी तिराहे पर मिष्ठान की दुकान पर गुणवत्ताहीन मिठाई मिलने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मुबारकपुर थाना क्षेत्र के खाद्य कारोबारी में मैदा की सोनपापड़ी व बेसन की सोनपापड़ी अधोमानक मिलने पर पुराखाझा निवासी अब्दुर जब्बार पर 50 हजार रुपये और मिठाई गुणवत्ताहीन मिलने पर शमशेर आलम पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं गुजरपार स्थित मिष्ठान भंडार में देने की मिठाई अधोमानक मिली। इसके लिए उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं सिधारी थाना क्षेत्र के हुसैनगंज निवासी आशीष जायसवाल की दुकान पर गुणवत्ताहीन साबुदाना मिलने पर एक लाख 60 हजार रुपये व फर्म जायसवाल सुपर मार्केट निकट रेलवे स्टेशन पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। हरबंशपुर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान पर सिंघाड़ा का आटा अधोमानक मिलने पर रामरतन शाहू पर 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं जीयनपुर स्थित राजकीय विपणन केंद्र पर खाद्यान की कालाबाजारी करने के मामले में न्यायालय ने जहांगीर व रहमान का 17 किलो गेहूं व आठ बोरी चावल को जब्त कर लिया गया। एडीएम नरेंद्र सिंह ने बताया कि दायर वाद की सुनवाई करते हुए सभी विक्रेताओं को जुर्माना की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
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सात नमूने लेकर जांच को भेजा
आजमगढ़। जनपद में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को टीम ने सात दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दूध, चना, सरसों का तेल व मटर के दाल के कुल सात नमूने लिए गए। उसे जांच के लिए क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया। टीम ने हिरापट्टी, हाफिजपुर एवं जीयनपुर से दूध के तीन नमूने, तहबरपुर रामनयन किराना स्टोर से चने एवं सरसो के तेल, शिवम इंटरप्राइजेज खरिहानी से सरसों के तेल एवं मटर के दाल के नमूने सहित कुल सात नमूने लिए।
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