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15 पूर्व अधिकारियों पर 25 मामलों में सवा छह लाख का ज

Thu, 19 Jul 2018 12:48 AM IST
Updated Thu, 19 Jul 2018 12:48 AM IST
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15 पूर्व अधिकारियों पर 25 मामलों में सवा छह लाख का ज
15 पूर्व अआजमगढ़। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोगों द्वारा मांगी गई जनसूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने जिले के तत्कालीन 15 अधिकारियों पर 25 मामलों 625000 रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। इस अर्थदंड की माफी के लिए इन अधिकारियों ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई। राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी को इसकी वसूली का निर्देश दिया है।
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जनता को हथियार के रूप में 2005 में जनसूचना का अधिकार मिला। जिसके तहत वह किसी भी विभाग द्वारा वह किसी भी सरकारी विभाग या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य या किसी परियोजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन अधिकारियों ने जनता के इस हथियार की धार को भोथरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। जिसकी जानकारी होने पर राज्य सूचना आयोग ने जिले के 15 अधिकारियों पर अर्थदंड लगा दिया। इस अर्थदंड को जमा करने से बचने के लिए इन अधिकारियों ने राज्य सूचना आयोग में अर्थदंड की माफी के लिए अपील कर दी। लेकिन राज्य सूचना आयोग ने इन अधिकारियों की अर्थदंड माफी की अपील को खारिज कर दिया है। अब इन अधिकारियों को अपने ऊपर लगे अर्थदंड को जमा करना होगा। इसके लिए राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इनसे अर्थदंड की वसूली करने का निर्देश दिया है। राज्य सूचना आयोग की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जिन अधिकारियों से अर्थदंड की वसूली होनी है वह सारे के सारे अधिकारी पूर्व में जिले में तैनात थे और वर्तमान में वह अन्य जनपदों में तैनात हैं।
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इन तत्कालीन अधिकारियों पर लगा अर्थदंड
आजमगढ़। जिले के जिन 15 अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया है वह सारे के सारे 2007 से लेकर 2011 के बीच जनपद में तैनात थे।
-वर्ष 2007 और 11 के दो मामलों में मुख्य विकास अधिकारी पर 50 हजार
-वर्ष 2008 और 2009 के तीन मामलों में बीडीओ अहरौला पर 75 हजार
-वर्ष 2010 के एक मामले में बीडीओ हरैया पर 25 हजार
-वर्ष 2010 के एक मामले में बीडीओ जहानागंज पर 25 हजार
-वर्ष 2009 के तीन मामलों में तहसीलदार सगड़ी पर 75 हजार
-वर्ष 2010 के एक मामले में पाोिलका मुबारकपुर के ईओ पर 25 हजार
-वर्ष 2010 के एक मामले में नगर पंचायत अतरौलिया के ईओ पर 25 हजार
-वर्ष 2009 के दो मामलों में वेस्ली इंटर कालेज के प्राचार्य पर 50 हजार
-वर्ष 2009 के एक मामले में रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी पर 25 हजार
-वर्ष 2011 के एक मामले में डीपीओ पर 25 हजार
-वर्ष 2011 के एक मामले में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृत्तीय पर 25 हजार
-वर्ष 2009 के दो मामले में बीएसए पर 50 हजार
-वर्ष 2008, 2009 और 2010 के पांच मामले में डीआईओएस पर 1.25 लाख
-वर्ष 2010 के एक मामले में एसएसपी पर 25 हजार
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