फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   60 lakh cheque bounces, convict sentenced to 2 years in prison

Azamgarh News: 60 लाख का चेक बाउंस, दोषी को 2 साल की सजा

Sat, 02 May 2026 01:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
60 lakh cheque bounces, convict sentenced to 2 years in prison
आजमगढ़। चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-10 की न्यायाधीश रश्मि चन्द ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 1.20 करोड़ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अर्थदंड की पूरी धनराशि वादी पक्ष को दी जाएगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी कुंवर इंद्र भूषण निवासी अमौड़ा, थाना रानी की सराय ने जमीन खरीदने के उद्देश्य से आरोपी प्रभात कुमार गौतम और उसकी मां मीरा आजाद निवासी ग्राम मुंडा, थाना सिधारी से संपर्क किया था। दोनों पक्षों के बीच जमीन का सौदा तय हुआ। इसके लिए वादी ने नकद और बैंक खाते के माध्यम से एक करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया।
विज्ञापन

इसके बावजूद जमीन की बिक्री नहीं की गई। जब वादी ने अपने रुपये वापस मांगे, तो आरोपी प्रभात कुमार गौतम ने 23 अगस्त 2016 को 60 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद वादी ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान वर्ष 2018 में वादी कुंवर इंद्र भूषण का निधन हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी भूषण को वारिस के रूप में पैरवी की अनुमति दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रभात कुमार गौतम को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और 1.20 करोड़ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि वादी पक्ष लक्ष्मी भूषण को प्रदान की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed