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Azamgarh News: पुरानी पिकअप खरीद में 5.75 लाख रुपये की हुई धोखाधड़ी

Fri, 31 Jul 2026 01:59 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2026 01:59 AM IST
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5.75 lakh fraud happened in buying an old pickup
आजमगढ़। पुरानी पिकअप खरीदने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित, सिधारी के विजय शंकर यादव ने शिकायत की थी कि उन्होंने पुरानी पिकअप खरीदने का सौदा किया था। आरोप है कि वाहन विक्रेता अशोक कुमार गौड़, इंडोस्टार कैपिटल के मैनेजर धीरज कुमार मिश्रा, फाइनेंसर सरवन गिरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोटिला शाखा के मैनेजर और वाहन स्वामी यासिर अख्तर ने मिलकर फाइनेंस का भरोसा दिलाया। उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक दस्तावेज और हस्ताक्षरित चेक ले लिया। उसके नाम पर 5.75 लाख रुपये का वाहन ऋण स्वीकृत करा दिया गया। लेकिन उसे न तो पिकअप मिली और न ही लोन की रकम प्राप्त हुई। जब उसने वाहन स्वामी से संपर्क किया, तो पता चला कि उसे भी पूरी रकम नहीं मिली है। आरोप है कि इस दौरान फर्जी नो-ड्यूज तैयार करके वाहन ट्रांसफर करने की कोशिश की गई। पीड़ित के बैंक खाते से लोन की किस्तें कटनी शुरू हो गईं। उसे पिकअप या लोन की राशि नहीं मिली थी। जब उसने इस पर विरोध जताया और जानकारी मांगी, तो उसे धमकाया गया। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर सिधारी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। विवेचना की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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