फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   सूचना नहीं देने पर प्रचार्य डायट पर 25 हजार जुर्माना

सूचना नहीं देने पर प्रचार्य डायट पर 25 हजार जुर्माना

Mon, 03 Dec 2018 12:07 AM IST
Updated Mon, 03 Dec 2018 12:07 AM IST
विज्ञापन
सूचना नहीं देने पर प्रचार्य डायट पर 25 हजार जुर्माना
आजमगढ़। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय पर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त पारसनाथ गुप्ता ने जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य डायट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की वसूली इनके वेतन से करने के लिए निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं। मुबारकपुर निवासी मो. शहूद ने कुछ सूचनाएं जन सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से मांगी थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर सूचना आयोग में अपील की गई। प्रकरण में सुनवाई के बाद प्राचार्य डायट को दोषी माना गया है। नोटिस देने के बाद भी वो सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए। न ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी एवं प्राचार्य डायट पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की वसूली इनके वेतन से किस्तवार की जाएगी। इसके निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed