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दो वर्ष सफल संचालन के बाद समायोजित होगी अनुदानित राशि
Updated Tue, 06 Nov 2018 11:12 PM IST
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आजमगढ़। उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया है कि उप्र शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग द्वारा प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत वित पोषित के लिए सहायता योजना संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें आजमगढ़ जिले के चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी के लिए उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत 25 रुपये लाख तक की कुल परियोजना पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत यानि अधिकतम 6.25 लाख, 25 लाख रुपये से 50 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, 50 लाख से 150 लाख तक की परियोजना पर अनुदान राशि 10 लाख रुपये या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और 150 लाख से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये मार्जिनमनी के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। उक्त अनुदान राशि योजना के दो वर्ष के सफल संचालन के बाद समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं का लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लाभार्थी का स्वयं का अंशदान पांच प्रतिशत होगा। इस योजना में आवेदक कम से कम 18 वर्ष का हो तथा शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था का ऋणी न हो। आवेदक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को सरकारी योजना के अनुदान से लाभान्वित नहीं किया गया हो। विशेष श्रेणी के लाभार्थी हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तत्पश्चात जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्कफोर्स कमेटी द्वारा लाभार्थी का चयन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक शाखाओं को वित्त पोषण के लिए प्रेषित कर दी जाएगी। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 20 नवंबर तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र आजमगढ़ में अपना फार्म जमा कर सकते हैं।
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