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हाइवे में जा रही नवीन परती की भूमि पर दर्ज कराया नाम
Updated Fri, 11 May 2018 12:08 AM IST
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निजामाबाद। एसडीएम निजामाबाद को शिकायत मिली की तहसील क्षेत्र के अमौशड़ा मोहिउद्दीनपुर में एक व्यक्ति द्वारा ग्राम समाज की नवीन परती की भूमि को बदलकर उस पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है। उक्त भूमि अब हाइवे में जा रही है और उक्त व्यक्ति मुआवजा लेने की फिराक में है। इस शिकायत पर एसडीएम ने जांच की तो मामला सत्य पाया गया उन्होंने तत्काल उक्त भूमि से लाभार्थी के नाम को निरस्त कर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
तहसील निजामाबाद के अमौडा मोहिउद्दीनपुर गांव स्थित गाटा संख्या 100, 609 जिसका रकबा 0.081 हेक्टेयर है जो पहले नवीन परती के खाते की भूमि थी। इस जमीन पर जगरोपन पुत्र टेका ने अपनी भूमिधारी की भूमि गाटा संख्या 453 से बदला करा लिया था। गांव सभा की भूमि आजमगढ़ से वाराणसी राज्य मार्ग पर स्थित है। वर्तमान में उक्त गांव सभा की जमीन फोरलेन में जा चुकी है। जमीन पर खातेदार ने अपना दावा प्रस्तुत करके मुआवजा की मांग कर रहा है। लाभार्थी ने जो ग्रामसभा के खाते में दर्ज कराई है दोनों में मूल्य में काफी अंतर है। गांव सभा की जमीन वाराणसी से आजमगढ़ राजमार्ग पर स्थित है जो कि काफी कीमती है जबकि गांव सभा को प्राप्त होने वाली भूमि घर की जमीन का कोई महत्व नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि जानबूझकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बदलाव किया गया है जिससे गांव सभा को क्षति हुई है। एसडीएम निजामाबाद ने स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जमीन बदलने के लिए 30 मार्च 2001 को निरस्त कर आराजी को पूर्ववत गांव सभा के खाते में दर्ज करा दिया। साथ ही जिलाधिकारी को पत्र भेजकर भुगतान पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
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तहसील निजामाबाद के अमौडा मोहिउद्दीनपुर गांव स्थित गाटा संख्या 100, 609 जिसका रकबा 0.081 हेक्टेयर है जो पहले नवीन परती के खाते की भूमि थी। इस जमीन पर जगरोपन पुत्र टेका ने अपनी भूमिधारी की भूमि गाटा संख्या 453 से बदला करा लिया था। गांव सभा की भूमि आजमगढ़ से वाराणसी राज्य मार्ग पर स्थित है। वर्तमान में उक्त गांव सभा की जमीन फोरलेन में जा चुकी है। जमीन पर खातेदार ने अपना दावा प्रस्तुत करके मुआवजा की मांग कर रहा है। लाभार्थी ने जो ग्रामसभा के खाते में दर्ज कराई है दोनों में मूल्य में काफी अंतर है। गांव सभा की जमीन वाराणसी से आजमगढ़ राजमार्ग पर स्थित है जो कि काफी कीमती है जबकि गांव सभा को प्राप्त होने वाली भूमि घर की जमीन का कोई महत्व नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि जानबूझकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बदलाव किया गया है जिससे गांव सभा को क्षति हुई है। एसडीएम निजामाबाद ने स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जमीन बदलने के लिए 30 मार्च 2001 को निरस्त कर आराजी को पूर्ववत गांव सभा के खाते में दर्ज करा दिया। साथ ही जिलाधिकारी को पत्र भेजकर भुगतान पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
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